“GST रजिस्ट्रेशन कैंसल” का मतलब क्या है?
“Cancelled” का मतलब है कि कैंसलेशन की तारीख से बिज़नेस का GST रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है: उस तारीख के बाद उसे GST नहीं लेना चाहिए और न ही टैक्स इनवॉइस जारी करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तब कैंसल होता है जब बिज़नेस बंद हो जाए, बिज़नेस खुद अर्ज़ी दे, या टैक्स विभाग कैंसल करे (जैसे रिटर्न फ़ाइल न करने पर)। खरीदार के तौर पर तारीख चेक करें और पेमेंट से पहले पूछें।
खरीदार के तौर पर आपके लिए यह क्यों ज़रूरी है
- इनपुट टैक्स क्रेडिट। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसल होने के बाद जारी किए गए टैक्स इनवॉइस पर आम तौर पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अपने मामले के लिए अपने CA से बात करें।
- इनवॉइस। जिस बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कैंसल है, उसे आपसे GST नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहा है, तो कारण पूछें।
- आप किससे डील कर रहे हैं। हाल ही में कैंसल हुए रजिस्ट्रेशन का मतलब हो सकता है कि बिज़नेस बंद हो गया है, उसका ढाँचा बदल गया है, या उसने रिटर्न फ़ाइल करना बंद कर दिया है।
“Cancelled” और “Suspended” में फ़र्क
Suspended का आम तौर पर मतलब है कि कैंसलेशन की कार्यवाही शुरू हो गई है और बिज़नेस का जवाब आने तक रजिस्ट्रेशन रोका गया है। Cancelled का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। अगर बिज़नेस नियमों में दिए गए समय के अंदर रिवोकेशन (revocation) की अर्ज़ी दे, तो कभी-कभी कैंसल रजिस्ट्रेशन वापस चालू हो सकता है।
क्या करें
- GSTIN सर्च करें और स्टेटस व कैंसलेशन की तारीख नोट करें।
- सप्लायर से कारण पूछें, और यह भी कि क्या उसके पास कोई दूसरा Active GSTIN है।
- जब तक बात साफ़ न हो, कैंसलेशन की तारीख के बाद जारी इनवॉइस पर GST का पेमेंट न करें।
- हर बड़े पेमेंट से पहले दोबारा चेक करें: स्टेटस बदल सकता है।
लोग जो सवाल पूछते हैं
क्या कैंसल GST रजिस्ट्रेशन वापस चालू हो सकता है?
कभी-कभी। बिज़नेस GST नियमों में दी गई समय-सीमा के अंदर कैंसलेशन के रिवोकेशन की अर्ज़ी दे सकता है। जब तक यह वापस चालू नहीं होता, रजिस्ट्रेशन कैंसल ही रहता है।
क्या “cancelled” का मतलब है कि बिज़नेस ने कुछ गलत किया?
हमेशा नहीं। बिज़नेस बंद होने या ढाँचा बदलने पर भी रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाते हैं। टैक्स विभाग भी कैंसल कर सकता है, जैसे रिटर्न फ़ाइल न करने पर। सप्लायर से कारण पूछें।
कैंसलेशन की तारीख कहाँ देखें?
बिज़नेस के GST रिकॉर्ड पर: REFFNET पर या GST पोर्टल के Search Taxpayer में GSTIN सर्च करें।