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नकली GST इनवॉइस कैसे पहचानें

चेक करें कि सप्लायर का GSTIN सही और Active है और उसका लीगल नाम व राज्य इनवॉइस से मेल खाते हैं; टैक्स का बँटवारा पतों के हिसाब से सही है (एक ही राज्य में CGST और SGST, अलग-अलग राज्यों के बीच IGST); HSN या SAC कोड और रेट आपकी खरीदी गई चीज़ के हिसाब से सही हैं; और ₹5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले सप्लायर के इनवॉइस पर ई-इनवॉइसिंग से मिला IRN और QR कोड है। ₹50,000 से ज़्यादा का माल आम तौर पर ई-वे बिल के साथ जाता है। आखिर में, पक्का करें कि इनवॉइस आपके GSTR-2B में दिख रहा है।

चेकलिस्ट

  1. GSTIN: इसे सर्च करें। Active हो, और लीगल या ट्रेड नाम इनवॉइस से मेल खाए। देखें GST नंबर कैसे चेक करें।
  2. राज्य और टैक्स का प्रकार: दोनों GSTIN के पहले दो अंक राज्य बताते हैं। एक ही राज्य: CGST + SGST। अलग राज्य: IGST। मेल न खाए तो यह चेतावनी का संकेत है।
  3. HSN/SAC और रेट: कोड वही बताएँ जो आपने असल में खरीदा है, और रेट उन सामान या सर्विस के हिसाब से सही हो।
  4. इनवॉइस की बुनियादी बातें: यूनिक सीरियल नंबर, तारीख, आपका GSTIN, प्लेस ऑफ़ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अलग से दिखाया गया हो।
  5. ई-इनवॉइस: ₹5 करोड़ से ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाले सप्लायर के B2B इनवॉइस पर IRN और साइन किया हुआ QR कोड होना ज़रूरी है। आप सरकारी ई-इनवॉइस वेरिफ़िकेशन टूल से QR कोड वेरिफ़ाई कर सकते हैं।
  6. ई-वे बिल: गाड़ी से भेजे जाने वाले ₹50,000 से ज़्यादा के माल के लिए ई-वे बिल नंबर माँगें और उसे ई-वे बिल पोर्टल पर चेक करें।
  7. GSTR-2B: इनवॉइस आपके GSTR-2B में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता, तो देखें सप्लायर रिटर्न फ़ाइल नहीं कर रहा।

अक्टूबर 2026 तक की सीमाएँ; मौजूदा नियम अपने CA से चेक करें।

अगर कुछ गड़बड़ लगे

  • पेमेंट करने या क्रेडिट क्लेम करने से पहले सप्लायर से सही किया हुआ इनवॉइस माँगें।
  • जिस इनवॉइस को आप नकली मानते हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम न करें; अपने CA से बात करें।
  • पेमेंट सिर्फ़ उसी नाम के बैंक अकाउंट में करें जो GST रिकॉर्ड में है।

लोग जो सवाल पूछते हैं

क्या हर GST इनवॉइस पर QR कोड ज़रूरी है?

नहीं। सिर्फ़ ई-इनवॉइसिंग टर्नओवर सीमा (अक्टूबर 2026 तक ₹5 करोड़) से ऊपर वाले बिज़नेस के B2B इनवॉइस पर IRN और QR कोड होना ज़रूरी है।

कैसे पता करें कि मुझसे IGST लेना चाहिए या CGST + SGST?

अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ़ सप्लाई एक ही राज्य में हैं, तो CGST + SGST। अगर अलग-अलग राज्यों में हैं, तो IGST। हर GSTIN के पहले दो अंक राज्य बताते हैं।

इनवॉइस असली है लेकिन मेरे GSTR-2B में नहीं है। क्या यह नकली है?

ज़रूरी नहीं। हो सकता है सप्लायर ने अभी तक GSTR-1 फ़ाइल न किया हो। उनसे फ़ाइल करने को कहें, और अगले महीने फिर से चेक करें।

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और गाइड

13 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया गया। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। REFFNET एक पारदर्शिता प्लेटफ़ॉर्म है, सरकारी सेवा नहीं।